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Etah News: पुलिस पर पथराव में पूर्व चेयरमैन सहित 6 को पांच साल की जेल
Thu, 16 Jan 2025 10:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 16 Jan 2025 10:40 PM IST
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एटा। जलेसर के पूर्व चेयरमैन मोहन सिंह उर्फ हैप्पी सहित 6 लोगों को पुलिस पर हमले के मामले में दोषी ठहराया गया है। सभी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मामला करीब 20 साल पुराना है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि 8 मार्च 2004 को सूचना मिली जलेसर की मंडी जवाहरगंज में कुछ शरारती लोग राहगीरों व अन्य लोगों के साथ उत्पात कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। मौके पर मोहन सिंह उर्फ हैप्पी, उनके भाई विनोद, सत्यवीर व जयपाल, पिता नाथूराम के अलावा भूरा और दिनेश सभी निवासी अकबरपुर हवेली, जलेसर मौजूद मिले। जो अपने हाथों में लाठी-डंडा लिए हुए थे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ईंट-पत्थर फेंकने लगे। जिससे वहां भगदड़ मच गई। दो पुलिस कर्मियों को ईंटें लगने से चोटें आईं।
20 साल लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान नाथूराम की मृत्यु हो गई। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। इन सभी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला करीब 20 साल पुराना है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि 8 मार्च 2004 को सूचना मिली जलेसर की मंडी जवाहरगंज में कुछ शरारती लोग राहगीरों व अन्य लोगों के साथ उत्पात कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। मौके पर मोहन सिंह उर्फ हैप्पी, उनके भाई विनोद, सत्यवीर व जयपाल, पिता नाथूराम के अलावा भूरा और दिनेश सभी निवासी अकबरपुर हवेली, जलेसर मौजूद मिले। जो अपने हाथों में लाठी-डंडा लिए हुए थे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ईंट-पत्थर फेंकने लगे। जिससे वहां भगदड़ मच गई। दो पुलिस कर्मियों को ईंटें लगने से चोटें आईं।
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20 साल लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान नाथूराम की मृत्यु हो गई। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। इन सभी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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