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Etah News: गैंगस्टर में पांच और जानलेवा हमले में दो लोगों को सात-सात साल की सजा

Fri, 17 Oct 2025 12:15 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 17 Oct 2025 12:15 AM IST
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Five people were sentenced to seven years in prison for gangsterism and two for attempted murder.
एटा। एडीजे पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर के पांच दोषियों को सात साल की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जैथरा क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुए जानलेवा हमले में दो लोगों को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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एडीजे सारिका गोयल ने गैंगस्टर के दोषी विनोद, राजपाल उर्फ राजू, दिनेश उर्फ गुड्डा, अशोक उर्फ खेमका एवं रामदास उर्फ पप्पू को सात वर्ष की सजा सुनाई है। इनमें रामदास फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र के गांव खड़ीत का निवासी है। बाकी चारों लोग सकीट थाना क्षेत्र के गांव नंदपुर बेलामई के निवासी हैं। सात वर्ष की सुनाने के साथ ही सभी पांच लोगों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड तय किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दूसरे मामले में जैथरा क्षेत्र के गांव नगला धौकल का है, इसमें पालतू जानवरों की नाद तोड़ने पर हुए विवाद में गांव के दिनेश, योगेंद्र, जयवीर, योगेश ने लाठी-डंडों से होरीलाल और उसके परिजन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें होरीलाल, उसकी पत्नी चंपादेवी, पुत्री सीमा, पुत्र विश्वनाथ घायल हुए थे। 30 अगस्त 2009 को हुई इस घटना की रिपोर्ट जैथरा थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें जयवीर की मृत्यु होने एवं योगेश को दोषी न पाए जाने पर मुक्त कर दिया गया। इस मामले में दिनेश एवं योगेंद्र को सात साल की सजा एवं बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
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