{"_id":"68a1c6a8072d9d139c0ebb25","slug":"family-members-will-be-registered-together-in-the-voter-list-etah-news-c-163-1-sagr1016-137721-2025-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: मतदाता सूची में एक साथ दर्ज किए जाएंगे परिवार के सदस्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: मतदाता सूची में एक साथ दर्ज किए जाएंगे परिवार के सदस्य
Sun, 17 Aug 2025 05:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 17 Aug 2025 05:40 PM IST
विज्ञापन
एटा। मतदाता सूचियों में परिवार के सदस्यों के नामों में बिखराव मतदान के दिन परेशान करता है। नाम न मिलने पर कई बार मतदाता भ्रमित होकर मतदान से वंचित भी रह जाते हैं। इस तरह के भटकाव को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही स्थान पर दर्ज किए जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सभी एसडीएम को आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि एक ही घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में एक स्थान पर लिखे जाएं। परिवार के मुखिया के फौरन बद अन्य सदस्यों के नाम क्रमबद्ध रूप से दर्ज किए जाएं।
इसके अलावा यदि कोई साधु, मठवासी, मठवासिनी अपने माता-पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं तो उनके गुरु व धार्मिक संस्थान का नाम ही पर्याप्त होगा। अनाथालय में पले व्यक्ति के माता-पिता के नाम वाले कॉलम में अनाथालय का नाम दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
अपात्र लोगों के नाम मिलने पर मुखिया पर होगी कार्रवाई
अपात्र लोगों के नामों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत बीएलओ मतदाता सूचियों का गहनता से सर्वे करेंगे। यदि कहीं कम उम्र के अन्य कारणों से अपात्रों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिए गए हैं तो ऐसे परिवार के मुखिया के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। आगाह भी किया गया है कि आवेदनों व आपत्तियों की जांच करने वाले बीएलओ और अन्य अधिकारियों को भी इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए।
विज्ञापन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सभी एसडीएम को आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि एक ही घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में एक स्थान पर लिखे जाएं। परिवार के मुखिया के फौरन बद अन्य सदस्यों के नाम क्रमबद्ध रूप से दर्ज किए जाएं।
विज्ञापन
इसके अलावा यदि कोई साधु, मठवासी, मठवासिनी अपने माता-पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं तो उनके गुरु व धार्मिक संस्थान का नाम ही पर्याप्त होगा। अनाथालय में पले व्यक्ति के माता-पिता के नाम वाले कॉलम में अनाथालय का नाम दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
अपात्र लोगों के नाम मिलने पर मुखिया पर होगी कार्रवाई
अपात्र लोगों के नामों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत बीएलओ मतदाता सूचियों का गहनता से सर्वे करेंगे। यदि कहीं कम उम्र के अन्य कारणों से अपात्रों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिए गए हैं तो ऐसे परिवार के मुखिया के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। आगाह भी किया गया है कि आवेदनों व आपत्तियों की जांच करने वाले बीएलओ और अन्य अधिकारियों को भी इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए।