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UP: लोकगायक स्वामी आधार चैतन्य पर मानहानि का मुकदमा...शिष्य ने लगाया अपमानित करने का आरोप, समन जारी

Fri, 18 Apr 2025 02:42 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: अरुन पाराशर Updated Fri, 18 Apr 2025 02:42 PM IST
सार

कथा के आयोजन पर गुरु-शिष्य में विवाद पैदा हो गया। शिष्य ने अपमानित करने का आरोप लगाया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर समन जारी किया गया है। 
 

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Defamation case against folk singer Swami Aadhar Chaitanya
police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटा में लोक गायक स्वामी आधार चैतन्य पर अपर सिविल जज (सीडि) ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर समन जारी किया है। उनके ही कथावाचक शिष्य ने मंच से और सोशल मीडिया पर अपमानित करने का आरोप लगाया है।
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न्यायालय में योगेंद्र यादव शास्त्री निवासी ग्राम पुठिया थाना पिलुआ ने वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा कि स्वामी आधार चैतन्य को 23 दिसंबर 2022 को गुरु बनाकर गुरु दक्षिणा में चांदी का मुकुट, 2100 रुपये की माला उनके पैतृक गांव नगला खुर्दन थाना कुर्रा जिला मैनपुरी में एक सार्वजनिक मंच पर भेंट की थी। उन्होंने शिष्य स्वीकार कर लिया। 
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23 जनवरी 2023 को ग्राम जलालपुर जिला हरदोई में एक कथा के आयोजन पर गुरु-शिष्य में विवाद पैदा हो गया। इसमें आधार चैतन्य ने स्वयं न जाकर योगेंद्र यादव को भेजा और 10 हजार रुपये दिए। जबकि खर्चा 16 हजार रुपया आया। जबकि पता लगा कि आयोजक से उन्होंने 3 लाख रुपये लिए थे।
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दूसरी कथा में जाने से योगेंद्र ने मना किया तो आधार चैतन्य नाराज हो गए। 25 दिसंबर 2023 को निधौली कलां ब्लॉक क्षेत्र के गांव अहरमई में भागवत कथा के दौरान सार्वजनिक मंच से अपमानित किया। इसके बाद उन्होंने योगेंद्र के लिए अपमानजनक शब्द बोले और गाना गाकर भी अपमानित किया। आरोप लगाया कि यह गाना आधार चैतन्य ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया। 


योगेंद्र ने आरोप लगाया कि उसकी काफी मानहानि हुई है और सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी है। अदालत ने माना कि इन तथ्यों व परिस्थितियों में स्वामी आधार चैतन्य पर मानहानि के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई के लिए विचार को तलब किए जाने का पर्याप्त आधार है। मुकदमा दर्ज कर उन्हें समन जारी किया है। 5 मई को पेशी के लिए तारीख लगाई है।
 
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