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Etah News: पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 03 Jan 2024 11:02 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 03 Jan 2024 11:02 PM IST
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एटा। विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम के न्यायालय में बुधवार को पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायाधीश रामबाबू यादव ने खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार माहेश्वर व रक्षपाल सिंह शाक्य ने बताया कि जैथरा थाना पुलिस ने गैंगलीडर रामेश्वर सहित अन्य सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इसे लेकर रामेश्वर सिंह की ओर से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका कड़ा विरोध करते हुए अदालत को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी दी गई। अदालत ने माना कि मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का न्यायसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है।
गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा
एटा। विशेष न्यायालय गिरोहबंद अधिनियम में बुधवार को बागवाला थाना क्षेत्र के एक गैंगस्टर के मामले की सुनवाई की गई। इसमें विशेष न्यायाधीश रामबाबू यादव ने योगेश यादव निवासी गांव राजपुर थाना बागवाला को दोषी ठहराया। दो साल कारावास से और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार माहेश्वर व रक्षपाल सिंह शाक्य ने बताया कि जैथरा थाना पुलिस ने गैंगलीडर रामेश्वर सहित अन्य सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इसे लेकर रामेश्वर सिंह की ओर से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका कड़ा विरोध करते हुए अदालत को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी दी गई। अदालत ने माना कि मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का न्यायसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है।
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गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा
एटा। विशेष न्यायालय गिरोहबंद अधिनियम में बुधवार को बागवाला थाना क्षेत्र के एक गैंगस्टर के मामले की सुनवाई की गई। इसमें विशेष न्यायाधीश रामबाबू यादव ने योगेश यादव निवासी गांव राजपुर थाना बागवाला को दोषी ठहराया। दो साल कारावास से और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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