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Etah News: जानलेवा हमला करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 19 May 2023 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 19 May 2023 10:59 PM IST
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एटा। जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। बेटे से हुई कहासुनी के चलते उसके बाप को घेरकर जान से मारने की कोशिश किए जाने का आरोप है।
मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत पटियाली गेट नगरसेन वाली गली का है। वादिया गुड्डो देवी द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक उसके बेटे सचिन व आरोपी मनोज निवासी नगरसेन वाली गली के बीच कहासुनी हो गई। जिस पर आरोपी ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके पति रक्षपाल को 28 फरवरी की शाम 5:30 पर गली के पास घेर लिया। डंडों व पत्थरों से पीटा तथा जान से मारने की नीयत से सिर कुचल दिया। रक्षपाल का अभी भी इलाज चल रहा है। आरोपी की ओर प्रस्तुत जमानत याचिका में आरोपों को झूठा बताया गया। इसका डीजीसी रेशपाल सिंह ने विरोध किया। दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत पटियाली गेट नगरसेन वाली गली का है। वादिया गुड्डो देवी द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक उसके बेटे सचिन व आरोपी मनोज निवासी नगरसेन वाली गली के बीच कहासुनी हो गई। जिस पर आरोपी ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके पति रक्षपाल को 28 फरवरी की शाम 5:30 पर गली के पास घेर लिया। डंडों व पत्थरों से पीटा तथा जान से मारने की नीयत से सिर कुचल दिया। रक्षपाल का अभी भी इलाज चल रहा है। आरोपी की ओर प्रस्तुत जमानत याचिका में आरोपों को झूठा बताया गया। इसका डीजीसी रेशपाल सिंह ने विरोध किया। दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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