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Etah News: किशोरी के अपहरण के दोषी को 5 साल की कैद

Wed, 07 May 2025 06:04 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 07 May 2025 06:04 PM IST
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5 years imprisonment to the accused of kidnapping a teenager
एटा। किशोरी का अपहरण करके ले जाने के मामले में एलकार निवासी पहाड़पुर थाना शमसादाबाद जिला फर्रुखाबाद को दोषी माना गया है। उसे 5 साल कैद की सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने दी है। किशोरी के बरामद होने के बाद दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया था और कुछ दिन बाद किशोरी ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।
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अलीगंज थानांतर्गत यह घटना करीब 6 साल पहले घटित हुई थी। किशोरी की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 2 अगस्त 2019 की रात अपने 16 वर्षीय पुत्री के साथ सो रही थी। रात में आंख खुली तो देखा कि पुत्री नहीं है। शोर मचाने पर सभी परिजन उठे। एलकार को बाइक पर बैठाकर पुत्री को ले जाते हुए देखा। बरामद होने के बाद किशोरी के बयानों के आधार पर दुष्कर्म का आरोप बढ़ाया गया। 17 सितंबर 2019 को किशोरी ने अपने घर में ही फंदा लगाकर जान दे दी थी।
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दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप साबित न होने पर अदालत ने एलकार को इससे दोषमुक्त किया। अपहरण के मामले में 5 साल के कठोर कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसमें से 5000 रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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