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Etah News: दुष्कर्म के दोषी को बारह साल का कठोर कारावास
Mon, 26 Jun 2023 09:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 26 Jun 2023 09:59 PM IST
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एटा। अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमंचे की नोक पर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया गया। इस मामले में अदालत ने दोषी को बारह साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अलीगंज थाने के गांव मुहम्मदनगर बझेरा निवासी कमालुद्दीन उर्फ नन्हे के खिलाफ अदालत में पुलिस ने आरोपपत्र भेजा। इसमें आरोप था कि उसने अपने साथी तसलीम के साथ मिलकर 26 जून 2018 को शौच गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चीख-पुकार मचाने पर आए लोगों को देखकर आरोपी भाग गए। 27 जून 2018 को मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने 12 जुलाई 2018 को किशोरी के अदालत में बयान कराए।
15 अगस्त 2018 को कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और विवेचक की चार्जशीट को गलत बताया। एडीजीसी विनय शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूत और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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षड्यंत्र में भी हुआ दंडित
विशेष लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव ने बताया कि आरोपी को अदालत ने धारा 120बी आईपीसी में भी बारह साल के कारावास व पचास हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पीड़िता को मिलेगी आधी जुर्माना राशि
एडीजीसी विनय शर्मा ने बताया कि आरोपी पर अधिरोपित जुर्माना राशि के वसूल होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देने का अदालत ने आदेश किया है।
अलीगंज थाने के गांव मुहम्मदनगर बझेरा निवासी कमालुद्दीन उर्फ नन्हे के खिलाफ अदालत में पुलिस ने आरोपपत्र भेजा। इसमें आरोप था कि उसने अपने साथी तसलीम के साथ मिलकर 26 जून 2018 को शौच गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चीख-पुकार मचाने पर आए लोगों को देखकर आरोपी भाग गए। 27 जून 2018 को मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने 12 जुलाई 2018 को किशोरी के अदालत में बयान कराए।
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15 अगस्त 2018 को कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और विवेचक की चार्जशीट को गलत बताया। एडीजीसी विनय शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूत और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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षड्यंत्र में भी हुआ दंडित
विशेष लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव ने बताया कि आरोपी को अदालत ने धारा 120बी आईपीसी में भी बारह साल के कारावास व पचास हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता को मिलेगी आधी जुर्माना राशि
एडीजीसी विनय शर्मा ने बताया कि आरोपी पर अधिरोपित जुर्माना राशि के वसूल होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देने का अदालत ने आदेश किया है।