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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल का कारावास

Sun, 05 Jan 2025 12:29 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 05 Jan 2025 12:29 AM IST
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10 years imprisonment to the culprit in case of rape of teenage girl
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो संदीप कुमार सिंह ने आठ माह पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। घटना 10 मई 2024 को सुबह 8:30 बजे की है। गांव का ही महाराज सिंह पीड़िता के घर आया और 12 वर्षीय पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता ने मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
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मुकदमा अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संख्या दो संदीप कुमार सिंह की अदालत में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में छह गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद महाराज सिंह को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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