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Etah News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
Sun, 16 Apr 2023 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:09 AM IST
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एटा। थाना जलेसर क्षेत्र की 10 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दोषी पाए जाने पर सूरज कुमार निवासी गहला थाना सकरौली को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम द्वितीय कुमार गौरव की अदालत में अपहरण कर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने साक्ष्य, गवाह व अभियोजन के तर्क को सही मानते हुए सूरज कुमार को दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष की कैद के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेेश दिया।
अपर जिला शाासकीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को सूरज बालिका का अपहरण कर ले गया था। पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, तब पुलिस ने करीब डेढ़ माह बाद बालिका बरामद की। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कहा कि सरकार महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है। ऐसे मामलों में सजा दिलाए जाने के लिए कड़ी पैरवी की जा रही है।
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अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम द्वितीय कुमार गौरव की अदालत में अपहरण कर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने साक्ष्य, गवाह व अभियोजन के तर्क को सही मानते हुए सूरज कुमार को दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष की कैद के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेेश दिया।
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अपर जिला शाासकीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को सूरज बालिका का अपहरण कर ले गया था। पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, तब पुलिस ने करीब डेढ़ माह बाद बालिका बरामद की। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कहा कि सरकार महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है। ऐसे मामलों में सजा दिलाए जाने के लिए कड़ी पैरवी की जा रही है।
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