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Deoria News: मतदाता सूची में नाम है कि नहीं, जानने के लिए आज बूथों पर पहुंचेंगे वोटर
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देवरिया। सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) रविवार को अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर छह जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची को पढ़कर सुनाएंगे। बीएलओ सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बूथ पर उपस्थित रहेंगे।
यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने दी। एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस दौरान प्रकाशित निर्वाचक नामावली के साथ-साथ गणना अवधि में अप्राप्य श्रेणी में चिह्नित निर्वाचकों की सूची और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का भी वाचन किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित तिथि को संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपने नाम काे मतदाता सूची में देख लें। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के दौरान ऐसे पात्र नागरिक, जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, अथवा जो अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं, वे फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। नाम अपमार्जन के लिए फार्म-7, नाम, आयु, लिंग, फोटो, स्थान परिवर्तन आदि में संशोधन के लिए फार्म-8 तथा एनआरआई मतदाताओं के लिए फार्म-6ए का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित सभी फार्म बीएलओ के पास उपलब्ध है।
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यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने दी। एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस दौरान प्रकाशित निर्वाचक नामावली के साथ-साथ गणना अवधि में अप्राप्य श्रेणी में चिह्नित निर्वाचकों की सूची और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का भी वाचन किया जाएगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित तिथि को संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपने नाम काे मतदाता सूची में देख लें। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के दौरान ऐसे पात्र नागरिक, जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, अथवा जो अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं, वे फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। नाम अपमार्जन के लिए फार्म-7, नाम, आयु, लिंग, फोटो, स्थान परिवर्तन आदि में संशोधन के लिए फार्म-8 तथा एनआरआई मतदाताओं के लिए फार्म-6ए का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित सभी फार्म बीएलओ के पास उपलब्ध है।
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