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Deoria News: हत्या के केस में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद
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खुखुंंदू। थाना क्षेत्र के धोबी गांव में करीब 25 साल पहले हुई हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत तीनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खुखुंदू क्षेत्र के भरथुआ गांव निवासी अंबिका यादव और धोबी गांव निवासी हत्यारोपियों के बीच सन 2001 में ट्रैक्टर क्राॅसिंग को लेकर विवाद हो गया था। इसमें दोनों गांव से बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर अंबिका यादव पर जानलेवा हमला कर दिया था। लोहे की बरछी से गंभीर रूप से जख्मी होने से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में मौत हो गई।
मृतक के बेटे रमाकांत यादव की शिकायत पर पुलिस धोबी गांव निवासी विशुनदेव यादव और उनके पिता रामअवध यादव और रामजी तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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उधर, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्मेंट आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी पर तीनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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खुखुंदू क्षेत्र के भरथुआ गांव निवासी अंबिका यादव और धोबी गांव निवासी हत्यारोपियों के बीच सन 2001 में ट्रैक्टर क्राॅसिंग को लेकर विवाद हो गया था। इसमें दोनों गांव से बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर अंबिका यादव पर जानलेवा हमला कर दिया था। लोहे की बरछी से गंभीर रूप से जख्मी होने से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में मौत हो गई।
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मृतक के बेटे रमाकांत यादव की शिकायत पर पुलिस धोबी गांव निवासी विशुनदेव यादव और उनके पिता रामअवध यादव और रामजी तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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उधर, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्मेंट आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी पर तीनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।