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Deoria News: गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को 10 वर्ष की सजा

Sat, 09 Aug 2025 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 09 Aug 2025 12:15 AM IST
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Three, including father-son, sentenced to 10 years in non-Iradatan murder
देवरिया। करीब दो साल पहले हुई मारपीट में एक युवक की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शिखारानी जायसवाल ने शुक्रवार को पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। न्यायाधीश ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।
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23 अप्रैल 2023 की रात करीब 10 बजे सुरौली थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी प्रेमानंद तिवारी का भतीजा रंजन तिवारी किसी काम से गांव के चौराहे पर गया था। वहां पैकौली टोला नगउर बिंद निवासी बृजेश निषाद से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर बृजेश निषाद, उनके पिता सुरेश निषाद और भटौली थाना रुद्रपुर निवासी जोखन पुत्र सुमेर ने रंजन तिवारी को अपने दरवाजे पर घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट दिया।
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इलाज के दौरान ही रंजन की मौत हो गई थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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