{"_id":"5fc7d2938ebc3e3b4b41ac14","slug":"settle-promises-in-lok-adalat-through-reconcilliation-deoria-news-gkp3753854200","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत में सुलह-समझौते से करें वादों का निस्तारण : शिवेंद्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोक अदालत में सुलह-समझौते से करें वादों का निस्तारण : शिवेंद्र
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोक अदालत में सुलह-समझौते से करें वादों का निस्तारण : शिवेंद्र
देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान व विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम जनमानस से अपील की गई है कि अपने वादों को अधिवक्ता या स्वयं के माध्यम से लोक अदालत में नियत तिथि पर निस्तारित कराएं। ऐसे व्यक्ति जो अत्यंत निर्धन हैं, जिनके पास स्वयं के अधिवक्ता नहीं हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय वाद, जिसमें शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम वाद, विद्युत एवं जल पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद आदि मामलों को निस्तारित करा सकते हैं। इस दौरान बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सिंहासन गिरि, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष सतीश चंद्र पति त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्र, मंत्री मनोज राय, पूर्व मंत्री प्रकाश मणि त्रिपाठी निराला, मनोज मिश्र, प्रेम नारायण मणि त्रिपाठी, महिला अधिवक्ता सुमित्रा पांडेय, प्रिया पांडेय, वंदना त्रिपाठी, विनोद कुशवाहा, मजहर अली, हरेराम मद्धेशिया, चितरंजन बरनवाल, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान व विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम जनमानस से अपील की गई है कि अपने वादों को अधिवक्ता या स्वयं के माध्यम से लोक अदालत में नियत तिथि पर निस्तारित कराएं। ऐसे व्यक्ति जो अत्यंत निर्धन हैं, जिनके पास स्वयं के अधिवक्ता नहीं हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय वाद, जिसमें शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम वाद, विद्युत एवं जल पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद आदि मामलों को निस्तारित करा सकते हैं। इस दौरान बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सिंहासन गिरि, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष सतीश चंद्र पति त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्र, मंत्री मनोज राय, पूर्व मंत्री प्रकाश मणि त्रिपाठी निराला, मनोज मिश्र, प्रेम नारायण मणि त्रिपाठी, महिला अधिवक्ता सुमित्रा पांडेय, प्रिया पांडेय, वंदना त्रिपाठी, विनोद कुशवाहा, मजहर अली, हरेराम मद्धेशिया, चितरंजन बरनवाल, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन