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खाद्य पदार्थों में मिलावट के दस मामलों में 6.38 लाख जुर्माना

Tue, 28 Jun 2022 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 11:18 PM IST
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Rs. 6.38 lakh penalty in 10 cases of adulteration
खाद्य पदार्थों में मिलावट के दस मामलों में 6.38 लाख जुर्माना
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देवरिया। खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग की ओर से भेजे नमूनों की जांच में मिलावट की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट ने दस वादों की सुनवाई के बाद छह लाख 38 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। धनराशि जमा न करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।
न्यायालय ने पनीर में मिलावट मिलने पर बहियारी बघेल निवासी धर्मेंद्र मद्धेशिया पुत्र जयराम मद्धेशिया पर आठ हजार व भाटपाररानी के विंध्यवासिनी कालोनी वार्ड नंबर पांच निवासी शैलेश कानू पर दस हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया है। ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल आयल में मिलावट के लिए लार के भरटोलिया वार्ड नंबर 13 निवासी अखिलेश गुप्ता पर 40 हजार रुपये व विनिर्माता खंडेलवाल एडिबल आयल लि. गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर, एनजी 24 शाहजहांपुर रोड बरेली पर डेढ़ लाख रुपये, रिफाइंड सोयाबीन आयल में मिलावट के लिए भाटपाररानी के दुर्गा मंदिर रोड निवासी राकेश कुमार को 40 हजार रुपये व विनिर्माता खंडेलवाल एडिबल आयल लि. गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर, एनजी 24 शाहजहांपुर रोड बरेली पर डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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इसी प्रकार कच्ची घानी सरसों तेल में मिलावट के लिए सलेमपुर के आजाद रोड निवासी दिनेश चंद्र बरनवाल पर 40 हजार रुपये व विनिर्माता खंडेलवाल एडिबल आयल लि. गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर, एनजी 24 शाहजहांपुर रोड बरेली पर डेढ़ लाख रुपये तथा भाटपाररानी के दुर्गा मंदिर रोड निवासी राकेश कुमार पर पांच हजार रुपये व विनिर्माता मे. शाही परिवार एग्री फूड्स एलएलएफ आफिस नंबर चार, प्लाट नंबर दो कमल वेयर हाउस श्रीगंगा नगर पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वहीं छेने की मिठाई में मिलावट के लिए सदर कोतवाली के सरौरा गांव निवासी विश्वनथ प्रसाद व रुद्रपुर के तारासारा निवासी बुद्धिराम यादव पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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बेसन में मिलावट की पुष्टि होने पर सदर कोतवाली के बघौचघाट निवासी कन्हैया कुमार जायसवाल पर दस हजार तथा मिल्क केक में मिलावट पर रुद्रपुर के मस्जिद वार्ड नंबर चार के बबलू मद्धेशिया पर नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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