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दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी 14.57 लाख की वसूली

Mon, 06 Jun 2022 11:39 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jun 2022 11:39 PM IST
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Rs. 14.57 lakh will be reconered from two ex. gram pradhan
दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी 14.57 लाख की वसूली
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देवरिया। गबन के दो अलग-अलग मामलों में जांच के बाद दो पूर्व प्रधानों से 14.57 लाख रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 27 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत धनराशि वसूल की जाएगी। दोनों पूर्व प्रधानों को यह राशि 15 दिन के अंदर ग्राम निधि में जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाए की तरह वसूली की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि विकास खंड गौरीबाजार क्षेत्र के जंगल अकटहा निवासी आशुतोष सिंह ने शौचालय निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में गबन की शिकायत की थी। इसकी जांच जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग ने की। जांच रिपोर्ट में 25,04,845 रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में निर्धारित प्राविधान के अनुसार, तत्कालीन प्रधान रामचंद्र निषाद से आधी धनराशि 12,52,422 रुपये वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग के एक अन्य प्रकरण में संतोष पांडेय, निवासी बभनौली, ब्लाक गौरी बाजार ने शपथ पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्य में 14 बिंदुओं में अनियमितता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को मामले की जांच के लिए नामित किया था। इस समिति ने रिपोर्ट में इंडिया मार्क हैंडपंप के रिबोर कार्य तथा प्राथमिक विद्यालय पर प्लास्टर एवं रंगाई कार्य में 4,09,408 रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग के लिए बभनौली के तत्कालीन ग्राम प्रधान नंदलाल पांडेय को दोषी पाया। डीएम ने तत्कालीन प्रधान से 2,04,704 रुपये वसूली के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों तत्कालीन प्रधानों ने निर्धारित समयावधि में रकम जमा नहीं की तो उनसे पूरी राशि की वसूली भू राजस्व वसूली प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
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