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जनपद में धारा-144 लागू, उल्लंघन दंडनीय अपराध: एडीएम

Sun, 19 Sep 2021 12:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Sep 2021 12:23 AM IST
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prohibition law imposed
जनपद में धारा-144 लागू, उल्लंघन दंडनीय अपराध: एडीएम
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देवरिया। एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2021 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अंक सुधार की परीक्षा को नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए धारा- 144 लागू किया गया है। जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में पांच या इससे अधिक समूूह में लोग एकत्रित नहीं होंगे, न ही जुलूस निकालेंगे और न ही सभा करेंगे। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप को देखते हुए इससे बचाव के लिए मॉस्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन किया जाना आवश्यक होगा। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रहेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप व गैर एजेंसियों पर भी लागू होगी। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों के लिए भी लागू होगा। जनपद में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों को मॉस्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के आस पास सौ मीटर की परिधि और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 144 का पालन किया जाए। इस परिधि में न अनाधिकृत व्यक्ति इकट्ठा हों और न भीड़ जमा हो। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार, जिससे किसी प्रकार का कम्यूनिकेशन हो सकता है, ऐसे समस्त संबंधित उपकरण एवं आईटी गैजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा तिथियों में सभी परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति संचरण न करे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षा केंद्रों के आस पास स्थित फोटो स्टेट की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी।
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