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Deoria News: तत्कालीन बीएसए शालिनी पर लगे अर्थदंड की वसूली की प्रक्रिया शुरू

Sat, 10 Oct 2026 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 10 Oct 2026 12:53 AM IST
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Process initiated to recover the monetary penalty imposed on the then BSA, Shalini.
बनकटा। राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन बीएसए एवं जन सूचना अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर लगाए गए 25 हजार रुपये के अर्थदंड की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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आयोग के रजिस्ट्रार ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से कटौती कर संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अहिरौली बघेल निवासी आनंद सिंह ने देवरिया स्थित बीएसए कार्यालय के जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में वाद दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने 24 जून को पारित आदेश में जन सूचना अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
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अर्थदंड की वसूली के संबंध में राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने सात अक्तूबर को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजा। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की धनराशि की कटौती कर उसे निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाए।
पत्र में यह भी कहा गया है कि धनराशि की कटौती के प्रमाण के रूप में संबंधित अधिकारी की वेतन पर्ची के साथ अनुपालन आख्या आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
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