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Deoria News: पांच लाख की क्षतिपूर्ति देने के लिए बिजली निगम के अफसरों को आदेश

Fri, 12 Sep 2025 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 12 Sep 2025 12:36 AM IST
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Order to electricity corporation officers to pay compensation of Rs 5 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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देवरिया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुई मृत्यु के मामले में स्थायी लोक अदालत पीठ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा व सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया, अधीक्षण अभियंता तथा महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को मृतक की पत्नी को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह धनराशि दो माह के अंदर देनी होगी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के अमवा निवासी किशा देवी ने स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि एक जून 2024 को वादिनी के पति अपने चाचा मनमोहन कुशवाहा ब्रह्मभोज की तैयारी में टेंट लगवा रहे थे।

सुरक्षा मानकों से कम ऊंचाई पर हाइटेंशन तार था। तार की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस हो गए। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई।
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