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आज से 31 मई तक सिर्फ दवा की दुकानें खुलेंगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार(आज) से 31 मई तक दवा को छोड़ कोई दुकान नहीं खुलेंगी। सब्जी और फलों की होम डिलिवरी की सुविधा पहले लॉक डाउन की तरह दी जाएगी। डीएम ने कहा है कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की है।
जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है। इसे देखने हुए जिला प्रशासन ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए आदेश जारी किया है। डीएम अमित किशोर ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल समेत सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगा। धार्मिक, पूजा स्थल के अलावा सत्कार सेवाएं, रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति घर-घर की जाएगी। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों के अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी वाहन सड़क पर बेवजह चलते मिले तो कार्रवाई होगी। चिकित्सा, व्यवसायी, नर्स पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एंबुलेंस के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगा। स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, पशु पालन पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लागू रहेगा। कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को मास्क लगाना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
कंटेमेंट और बफर जोन में बांटे गए प्रभावित गांव
देवरिया। शहरी क्षेत्र में जहां एक संक्रमित है। वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला को सील रहेगा। एक से अधिक संक्रमित होने पर कलस्टर की स्थिति में 500 मीटर रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और 250 मीटर के एरिया में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक संक्रमित है,वहां पर राजस्व गांव से जुड़ा मजरा, यदि गांव में एक से अधिक संक्रमित है तो संपूर्ण राजस्व गांव कंटेनमेंट जोन में होगा। इस गांव के आस-पास पड़ने वाले दूसरे राजस्व गांव के मजरे बफर जोन में आएंगे। बफर जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की अनुमति होगी।
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ये रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेेमा हाल, शॉपिग मॉल, जिम, पार्क, बार एवं सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां
इन्हें मिलेगा छूट
चिकित्सा कर्मी, सफाईकर्मी, एंबुलेंस, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, पशु पालन, वित्तीय एवं सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां, आंगनबाड़ी का संचालन, डोर टू डोर सप्लाई, मनरेगा के तहत कार्य।
ये घर जाकर कार्य कर सकेंगे
इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिर्पेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई कार्य करने वाले घर जाकर कार्य कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण एवं पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
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देवरिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार(आज) से 31 मई तक दवा को छोड़ कोई दुकान नहीं खुलेंगी। सब्जी और फलों की होम डिलिवरी की सुविधा पहले लॉक डाउन की तरह दी जाएगी। डीएम ने कहा है कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की है।
जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है। इसे देखने हुए जिला प्रशासन ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए आदेश जारी किया है। डीएम अमित किशोर ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल समेत सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगा। धार्मिक, पूजा स्थल के अलावा सत्कार सेवाएं, रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति घर-घर की जाएगी। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों के अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी वाहन सड़क पर बेवजह चलते मिले तो कार्रवाई होगी। चिकित्सा, व्यवसायी, नर्स पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एंबुलेंस के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगा। स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, पशु पालन पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लागू रहेगा। कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को मास्क लगाना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
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कंटेमेंट और बफर जोन में बांटे गए प्रभावित गांव
देवरिया। शहरी क्षेत्र में जहां एक संक्रमित है। वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला को सील रहेगा। एक से अधिक संक्रमित होने पर कलस्टर की स्थिति में 500 मीटर रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और 250 मीटर के एरिया में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक संक्रमित है,वहां पर राजस्व गांव से जुड़ा मजरा, यदि गांव में एक से अधिक संक्रमित है तो संपूर्ण राजस्व गांव कंटेनमेंट जोन में होगा। इस गांव के आस-पास पड़ने वाले दूसरे राजस्व गांव के मजरे बफर जोन में आएंगे। बफर जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की अनुमति होगी।
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ये रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेेमा हाल, शॉपिग मॉल, जिम, पार्क, बार एवं सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां
इन्हें मिलेगा छूट
चिकित्सा कर्मी, सफाईकर्मी, एंबुलेंस, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, पशु पालन, वित्तीय एवं सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां, आंगनबाड़ी का संचालन, डोर टू डोर सप्लाई, मनरेगा के तहत कार्य।
ये घर जाकर कार्य कर सकेंगे
इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिर्पेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई कार्य करने वाले घर जाकर कार्य कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण एवं पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाना होगा।