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Deoria News: कुकर्म के मामले में वृद्ध को आजीवन कारावास
Wed, 21 Feb 2024 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 21 Feb 2024 01:11 AM IST
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पांच वर्ष के बालक से वृद्ध ने किया था अप्राकृतिक दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पड़ोसी के पांच वर्षीय मासूम को दो रुपये का लालच देकर आप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो राकेश पटेल की अदालत ने साठ वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही विवेचना में विवेचक की घोर लापरवाही पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक देवरिया को आदेश दिया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी का पांच वर्षीय बच्चा खेलने गया था। राम अवध ने उसे दो रुपये का लालच देकर अकेले घर में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बच्चे के शोर पर जब उसकी मां और अन्य लोग पहुंचे तो वह भाग गया।
पीड़ित के बाबा की तहरीर पर मुकदमा थाना तरकुलवा में अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाॅक्सो अधिनियम में दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि विवेचक अजय कुमार सिंह ने विवेचना में घोर लापरवाही बरती और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। ऐसे में विवेचक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो गया है।
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न्यायालय ने आरोपी राम अवध को अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाॅक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए अभिरक्षा में लेकर सजा के लिए जेल भेज दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पड़ोसी के पांच वर्षीय मासूम को दो रुपये का लालच देकर आप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो राकेश पटेल की अदालत ने साठ वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही विवेचना में विवेचक की घोर लापरवाही पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक देवरिया को आदेश दिया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी का पांच वर्षीय बच्चा खेलने गया था। राम अवध ने उसे दो रुपये का लालच देकर अकेले घर में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बच्चे के शोर पर जब उसकी मां और अन्य लोग पहुंचे तो वह भाग गया।
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पीड़ित के बाबा की तहरीर पर मुकदमा थाना तरकुलवा में अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाॅक्सो अधिनियम में दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि विवेचक अजय कुमार सिंह ने विवेचना में घोर लापरवाही बरती और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। ऐसे में विवेचक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो गया है।
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न्यायालय ने आरोपी राम अवध को अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाॅक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए अभिरक्षा में लेकर सजा के लिए जेल भेज दिया।