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Deoria News: बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगी मीट, मछली व अंडे की दुकानें, खाद्य सुरक्षा प्रशासन टीम का निर्देश
Sat, 19 Aug 2023 01:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।
Updated Sat, 19 Aug 2023 01:43 PM IST
सार
सहायक आयुक्त विनय कुमार सहाय ने बताया कि एक टाइल्स युक्त फर्श तथा पांच फुट दीवारों पर टाइल्स युक्त कमरा उसके अंदर डीप फ्रीजर व बाहर ब्लैक शीशे लगे हुए हों, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, मांस की दुकान किसी भी धार्मिक स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
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विस्तार
देवरिया जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को स्टेशन रोड और उसके अगल-बगल सभी मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। मुर्गे, मांस, मछली और अंडे की कोई भी दुकान बिना लाइसेंस के संचालित होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। संबंधित दुकानदारों को अधिनियम के जरूरी उपबंधों से परिचित कराया गया।
सहायक आयुक्त विनय कुमार सहाय ने बताया कि एक टाइल्स युक्त फर्श तथा पांच फुट दीवारों पर टाइल्स युक्त कमरा उसके अंदर डीप फ्रीजर व बाहर ब्लैक शीशे लगे हुए हों, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, मांस की दुकान किसी भी धार्मिक स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद से एक एनओसी प्राप्त करने के उपरांत और उपरोक्त नियमों के अनुपालन किए जाने पर मांस की दुकानों के पंजीकरण व लाइसेंस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, राम यादव, मानवेंद्र कुमार, घनश्याम वर्मा आदि मौजूद रहे।
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सहायक आयुक्त विनय कुमार सहाय ने बताया कि एक टाइल्स युक्त फर्श तथा पांच फुट दीवारों पर टाइल्स युक्त कमरा उसके अंदर डीप फ्रीजर व बाहर ब्लैक शीशे लगे हुए हों, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, मांस की दुकान किसी भी धार्मिक स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
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नगर पालिका परिषद से एक एनओसी प्राप्त करने के उपरांत और उपरोक्त नियमों के अनुपालन किए जाने पर मांस की दुकानों के पंजीकरण व लाइसेंस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, राम यादव, मानवेंद्र कुमार, घनश्याम वर्मा आदि मौजूद रहे।
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