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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

Fri, 29 Nov 2019 10:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2019 10:45 PM IST
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life prison
हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
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बरहज थानाक्षेत्र के मछली बाजार का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। मछली और जाल को लेकर हुए विवाद में चाकू से घोंपकर हुई जवाहिर की हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपी छट्टू सोनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार बरहज के आजाद नगर दक्षिणी निवासी जवाहिर प्रसाद की पांच मई 2011 को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी मीना देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मेरे पति तिवारीपुर गड़ही में जाल डाले थे। मछली लेने गए तो जाल और मछली नहीं थी। पता चला कि छटटू सोनकर सब उठा ले गया है। पति ने बताया कि मैं उससे पूछने जा रहा हूं। सास रामराजी भी पति के पीछे-पीछे गईं। मछली हट्टा के पास छट्टू सोनकर ने मीट काटने वाले चाकू से सीने में मार दिया। इससे उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज लोकेश कुमार ने छट्टू सोनकर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने कस्टडी में लेकर उसे जेल भेज दिया।
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