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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Tue, 18 Oct 2022 11:58 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 11:58 PM IST
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life jail to husband in wife murder
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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न्यायालय ने दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
सास साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक संजय सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या की सुनवाई करते हुए पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के परसिया बैतालपुर निवासी सत्तार की पुत्री सफीना की शादी रुद्रपुर थाना क्षेत्र के सोनू सिद्दीकी के साथ दो अक्तूबर 2016 को हुई। सफीना के ससुराल पहुंचने के बाद ही सोनू सिद्दीकी व उनके परिवार के लोग एक लाख रुपये नकद तथा मोटरसाइकिल दहेज में मांगने लगे।
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इसकी सूचना सफीना ने अपने माता-पिता को दी। सफीना के माता-पिता ने सोनू तथा इसके परिवार के लोगों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये न मिलने के कारण 14 नवंबर 2021 को सफीना की मारपीट कर हत्या कर दी।
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सफीना की माता आतरोना निशा सफीना की ससुराल पहुंच गई और रुद्रपुर थाने में सफीना के पति सोनू सिद्दीकी तथा सास कमरुन निशा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे फास्ट ट्रैक संजय सिंह की अदालत ने सफीना के पति सोनू सिद्दीकी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। सास कमरून निशा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया तथा अर्थदंड की धनराशि सफीना के एकमात्र पुत्र आसिफ को देने का आदेश पारित किया।
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