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Deoria News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 06 Sep 2025 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 06 Sep 2025 01:00 AM IST
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देवरिया। भलुअनी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले 12 वर्षीय मामूम के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्टट वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
29 मई 2016 को गिरिराज तिवारी मासूम को अपने घर में बुला लेे गया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर भलुअनी थाने में केस दर्ज हुआ था। न्यायाधीश ने दोनेां पक्षों की तर्कों को सुनने के बादयुवक को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर उपरोक्ता सजा सुनाई। संवाद
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29 मई 2016 को गिरिराज तिवारी मासूम को अपने घर में बुला लेे गया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर भलुअनी थाने में केस दर्ज हुआ था। न्यायाधीश ने दोनेां पक्षों की तर्कों को सुनने के बादयुवक को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर उपरोक्ता सजा सुनाई। संवाद
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