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भाई की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई

Sun, 17 Jan 2021 12:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jan 2021 12:12 AM IST
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life imprisonment in murder case
भाई की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई
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देवरिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम दोघड़ा में पांच साल पूर्व हुए हत्या के मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो लोकेश ने आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता माहेश्वर प्रसाद के अनुसार राजू पुत्र चौधरी ने कहा कि 22 मार्च वर्ष 2016 को करीब साढ़े सात बजे मेरे पिता चौधरी तथा मां गीता देवी अपने घोंठा पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच उनके चाचा झबरी पुत्र धनी पहुंचे और अनायास किसी बात को लेकर गाली देते हुए पिता से उलझ गए। गाली देने से मना किए जाने पर चाचा उग्र हो गए और चाकू से घायल कर दिया। बीच बचाव में मुझे तथा मेरी मां को चोट लगी। पिता की गंभीर हालत देखते हुए मां ने पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाते हुए आरोपी को कठोर सजा देना न्याय संगत पाया।
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