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Deoria News: प्रताड़ना से विवाहिता की माैत मामले में पति-सास को उम्रकैद

Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
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Husband and mother-in-law get life imprisonment in case of death of married woman due to torture
देवरिया। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम हरिराम की कोर्ट ने बुधवार को पति रितेश और सास देवंती देवी को दोषी करार दिया है।
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साथ ही, दहेज मृत्यु के अपराध में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तरकुलवा क्षेत्र के बंजरिया निवासी रितेश से अनीता की शादी 13 फरवरी 2019 को हुई थी। विवाह के समय एक लाख रुपये, बाइक के लिए 50 हजार रुपये और सोने का माला दिया गया था।
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आरोप था कि शादी के करीब एक सप्ताह बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनीता को प्रताड़ित किया जाता था।
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अभियोजन के अनुसार 17 अक्ततूबर 2021 को अनीता की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद उसके मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे।
अनीता का शव जंगले से फंदे के सहारे लटका मिला था और उसके पैर जमीन से सटे हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। शिकायत के आधार पर तरकुलवा पुलिस ने 22 अक्तूबर 2021 को रितेश, सुनील, पवन कुमार, देवती, रिंकी और मंजू पर प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद रितेश और देवंती देवी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट भेजा गया।

कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। निर्णय में दर्ज है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु से पहले की चोटें मिली थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके गर्भ में भ्रूण था, जो लगभग 17 सप्ताह का था।
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