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नाले की भूमि के बदले नहीं मिलेगा किसानों को मुआवजा

Sat, 30 Jul 2022 02:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 02:03 AM IST
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farmers will not get compensation of drain  area
नाले की भूमि के बदले नहीं मिलेगा किसानों को मुआवजा
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हाईकोर्ट ने मामले के निराकरण का दिया था आदेश, जिला प्रशासन ने यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट का दिया हवाला
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। शहर के सटे अमेठी गांव के पास बन रहे कुर्ना से मिलने वाले बड़े नाले से प्रभावित होने वाले किसानों को जिला प्रशासन ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। जिला प्रशासन का तर्क है कि जिला मार्ग के दोनों तरफ यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट लागू है। इसके कारण मुआवजा दिया जाना नियमसंगत नहीं है।
कुछ दिन पहले कुछ किसानों ने अमेठी गांव के पास बनाए जारे रहे कुर्ना से मिलने वाले बड़े नाले में भूमि के बदले मुआवजा देने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देकर मामले का निराकरण करने का आदेश दिया था।
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शहर के रामनाथ देवरिया निवासी बाबूनंदन मिश्र, विजय मणि, अशोक, अवनीश, चंद्रभूषण समेत 22 किसानों की भूमि शहर से सटे ग्राम अमेठी नगर बाहर व ग्राम अमेठी नगर अंदर में है। इस पर वे खेती करते हैं। शहर में बनने वाले बड़े नाले के निर्माण के लिए जल निगम ने किसानों की भूमिधरी पर बिना पैमाइश व भूमि अधिग्रहण किए पक्का नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
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राजस्व अभिलेख में देवरिया-रामलक्षन मार्ग की चौड़ाई चार मीटर है। इस समय बढ़कर मौके पर सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर पिच व पटरी सहित कुल 10 मीटर है। किसानों की शिकायत है कि सड़क चौड़ीकरण के समय भी बिना नोटिस दिए काम कराया गया था। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण या क्रय करने की भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
इसको लेकर किसानों ने डीएम को मई में प्रार्थनापत्र देकर मुआवजे की मांग की। कुछ दिन बाद किसानों ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया। हाईकोर्ट ने छह जून को आदेश दिया कि एक माह के अंदर किसानों को कब्जा सौंपे या उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजे का भुगतान किया जाए। इसको लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी का गटन करते हुए चार जुलाई को किसानों के साथ बैठक की गई।
बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में अन्य जिला मार्ग होने के कारण सड़क के दोनों तरफ 30 मीटर भूमि आरक्षित है। इसके चलते नाला निर्माण इसी भूमि पर कराया जा रहा है। इसके कारण किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इसी तर्क के आधार पर मामले को निस्तारित कर दिया गया। इससे किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर संकट के बादल छा गए हैं। इसको लेकर किसान काफी परेशान हैं।
8.8 किमी होना नाले का निर्माण
41.33 करोड़ रुपये की है लागत
19 मार्च से हो रहा है निर्माण
शहर को क्या होगा फायदा
देवरिया। आरसीसी नाला निर्माण से शहर की जलनिकासी की समस्या दूर हो जाएगी। नाला खोराराम रोड के कुर्ना नाला, कतरारी, रामनाथ देवरिया, सीसी रोड, वन विभाग, होते हुए फोरलेन सिविल लाइंस, पुलिस लाइंस तक निर्माण होगा।

कोट
नाला निर्माण के बदले भूमि के मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर कमेटी मामले का निस्तारण कर दिया है। जिला मार्ग के दोनों तरफ यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट लागू है।
-नागेंद्र कुमार सिंह, एडीएम वित्त व राजस्व
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