{"_id":"66577ddf69f0fad7ff01efa4","slug":"election-compaign-will-stop-from-today-evening-deoria-news-c-208-1-deo1004-126778-2024-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, जुलूस व जनसभा की रहेगी मनाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, जुलूस व जनसभा की रहेगी मनाही
Thu, 30 May 2024 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 30 May 2024 12:41 AM IST
विज्ञापन
प्रत्याशी पांच लोगों के साथ कर सकते हैं जनसंपर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत देवरिया जिले में एक जून को होने वाले मतदान को लेकर आज यानी बृहस्पतिवार की शाम छह बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। इसके बाद चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्व मतदान के लिए लगी आचार संहिता को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समेत कुल पांच लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, देवरिया में चुनावी प्रचार के लिए जिले के बाहर से आए सभी राजनीतिक नेताओं-समर्थकों को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम छह बजे से 1 जून को शाम छह बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
इन चीजों के इस्तेमाल पर लग जाएगी रोक
30 मई शाम छह बजे के बाद से मतदान खत्म होने तक अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, या कोई भी ध्वनि प्रसार उपकरण को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा और न ही उपयोग कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
मतदान एवं मतगणना दिवस को जिले में अवस्थित सभी आबकारी दुकानें रहेंगी बंद
30 मई की शाम छह बजे से एक जून की शाम छह बजे तक बंद रहेंगी दुकानें
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देवरिया में 01 जून को संपादित होने वाले मतदान दिवस व 4 जून को मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किया है।
जिले की समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एलएल-16, 17, बार अनुज्ञापन एफएल-06, 07 और सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2बी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक 30 मई को सायं 06 बजे से 01 जून को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूर्ण दिवस बंद रखी जाएगी। उक्त बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत देवरिया जिले में एक जून को होने वाले मतदान को लेकर आज यानी बृहस्पतिवार की शाम छह बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। इसके बाद चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्व मतदान के लिए लगी आचार संहिता को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समेत कुल पांच लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, देवरिया में चुनावी प्रचार के लिए जिले के बाहर से आए सभी राजनीतिक नेताओं-समर्थकों को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम छह बजे से 1 जून को शाम छह बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
विज्ञापन
इन चीजों के इस्तेमाल पर लग जाएगी रोक
30 मई शाम छह बजे के बाद से मतदान खत्म होने तक अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, या कोई भी ध्वनि प्रसार उपकरण को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा और न ही उपयोग कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
मतदान एवं मतगणना दिवस को जिले में अवस्थित सभी आबकारी दुकानें रहेंगी बंद
30 मई की शाम छह बजे से एक जून की शाम छह बजे तक बंद रहेंगी दुकानें
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देवरिया में 01 जून को संपादित होने वाले मतदान दिवस व 4 जून को मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किया है।
जिले की समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एलएल-16, 17, बार अनुज्ञापन एफएल-06, 07 और सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2बी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक 30 मई को सायं 06 बजे से 01 जून को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूर्ण दिवस बंद रखी जाएगी। उक्त बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं।