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Deoria News: गैर इरादतन हत्या में आठ वर्ष की सजा

Sat, 14 Dec 2024 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 14 Dec 2024 01:03 AM IST
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Eight years' imprisonment for culpable homicide
देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य की अदालत ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को हत्या के मामले में आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध आरोपी को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी पाए जाने पर आठ वर्ष की कठोर कारावास तथा 1100 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। भाटपाररानी थाना क्षेत्र के दनउर गांव में 26 फरवरी 2016 को मुन्नीलाल व पश्चिम बंगाल के जिला मालदह थाना बावन गोला, जीतपुर निवासी वीरन राय पुत्र सुदीर राय मजदूरी कर रहा था। दोनों के बीच आपस में विवाद होने के कारण पास में रखे फावड़े को उठाकर वीरन राय ने मुन्नीलाल के सिर व गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मुन्नीलाल मौके पर बेहोश होकर गिर गया। मुन्नीलाल को देवरिया जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही मुन्नीलाल की मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुन्नीलाल के रिश्तेदार रामनाथ हरिजन निवासी दनउर की तहरीर पर थाना भाटपार रानी में मुकदमा दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि आरोपित हत्या करने की नीयत से नहीं गया था, बल्कि मृतक व आरोपित दोनों एक साथ मजदूरी कर रहे थे। अचानक हुए विवाद में पास रखे फावड़े से गुस्से में आकर उसने घटनाकारित कर दिया, ऐसे में अपराध हत्या का नहीं बल्कि अपराधिक मानव का बनता है, जिसके लिए वह दोषी पाया गया है।
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