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Deoria News: खाद्यान्न के कालाबाजारी में, दुकान निलंबित महिला कोटेदार पर केस दर्ज
Sat, 21 Sep 2024 05:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 21 Sep 2024 05:38 AM IST
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भटनी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरहेचौरा की महिला कोटेदार के विभिन्न योजनाओं के कार्ड धारकों में अनाज कम वितरित करते हुए कालाबाजारी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नायब तहसीलदार व अन्य की जांच रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के विरुद्ध थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनाज कालाबाजारी किए जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। शुक्रवार को एसडीएम सलेमपुर ने महिला कोटेदार की दुकान निलंबित कर दिया है।
ग्राम पंचायत भरहेचौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य अजित सिंह ने गांव की ही महिला विक्रेता माधुरी देवी के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है। इसमें बताया कि कोटेदार हर महीने राशन वितरण में पात्रों के मानक के अनुसार दस किलों कम राशन देती है। साथ बचे राशन की कालाबाजारी कर जेब भरती है।
डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सलेमपुर व पूर्ति निरीक्षक भटनी की टीम ने 29 अगस्त को मौके पर पहुंच प्रकरण की जांच की तो दुकान में बिना राशन बांटे स्टॉक में 16 क्विंतल राशन कम पाया गया। साथ ही पंचायत भवन पर टीम ने करीब 165 कार्ड धारकों का बयान लिया, जिसमें सौ से ऊपर लोगों ने हर महीने दस किलों कम राशन देने, ई केवाईसी के नाम पर पचास रुपये लेने और चीनी कभी नही देने की बात कही गई। वही जांच के दौरान टीम के साथ विक्रेता व उसके परिजनों ने अभद्रता भी किया।
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आपूर्ति निरीक्षक दुर्गा नंद यादव ने भटनी थाने में महिला कोटेदार के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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ग्राम पंचायत भरहेचौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य अजित सिंह ने गांव की ही महिला विक्रेता माधुरी देवी के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है। इसमें बताया कि कोटेदार हर महीने राशन वितरण में पात्रों के मानक के अनुसार दस किलों कम राशन देती है। साथ बचे राशन की कालाबाजारी कर जेब भरती है।
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डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सलेमपुर व पूर्ति निरीक्षक भटनी की टीम ने 29 अगस्त को मौके पर पहुंच प्रकरण की जांच की तो दुकान में बिना राशन बांटे स्टॉक में 16 क्विंतल राशन कम पाया गया। साथ ही पंचायत भवन पर टीम ने करीब 165 कार्ड धारकों का बयान लिया, जिसमें सौ से ऊपर लोगों ने हर महीने दस किलों कम राशन देने, ई केवाईसी के नाम पर पचास रुपये लेने और चीनी कभी नही देने की बात कही गई। वही जांच के दौरान टीम के साथ विक्रेता व उसके परिजनों ने अभद्रता भी किया।
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आपूर्ति निरीक्षक दुर्गा नंद यादव ने भटनी थाने में महिला कोटेदार के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।