फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   47 accused in Madanpur case dismissed

मदनपुर कांड के 47 आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 09 Mar 2017 10:52 PM IST
देवरिया
देवरिया Updated Thu, 09 Mar 2017 10:52 PM IST
विज्ञापन
47 accused in Madanpur case dismissed
jail - फोटो : demo pic
देवरिया। मदनपुर थाना फूंकने और लोक संपत्ति को नष्ट करने के जुर्म में 47 आरोपियों की अपर जिला जज की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों में 12 महिलाएं भी शामिल हैं। चार जनवरी को उपद्रवियों ने मदनपुर थाना फूंक दिया था। सरकारी असलहे भी लूट ले गए थे। कई दिनों तक मदनपुर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा।
विज्ञापन


आरोपियों के घरों पर ताले लटक रहे थे। अब भी कई आरोपी घर नहीं लौटे हैं। पुलिस उनकी तलाश में हवा में हाथ-पैर मार रही है। इस मामले में गिरफ्तार 47 आरोपियों के जमानत पर गुरुवार को अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि गलत तरीके मुकदमे में फंसाया गया है। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज ने पाया कि आरोपी गंभीर और विध्वंसक प्रवृत्ति के अपराध में लिप्त हैं।
विज्ञापन


ऐसे में जमानत याचिका खारिज की जाती है। मदनपुर थाने की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शोभा सिंह सोलंकी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। अपर जिला जज ने हफीजुल्लाह, इकबाल, सोनू अमीर, हसीर अहमद, शमशेर, मुसीर खां, हफीजुनिशा, नूरजहां, फातिमा खातून, जैमननिशा, सद्दाम, मोहम्मद साहिद, हदीस अंसारी, जुनेद अंसारी, तारा खातून, समीउल्लाह, मैनुल्लाह, वसीम अहमद, महताब आलम, शब्बे निशा, वाहिद अली, कमरूल, नसीर, सलाउद्दीन, हैबुन निशा, समरूनिशा, झुमनीनिशा, रइशमा खातून, नूर निशा आदि आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed