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Deoria News: क्लेम लेने के लिए दिखाया बाइक हादसा, चार पर केस दर्ज
Sat, 21 Dec 2024 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 21 Dec 2024 01:07 AM IST
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देवरिया। क्लेम लेने के लिए ट्रैक्टर से दबकर हुए मौत को बाइक से दुर्घटना दिखाना पीड़ित परिवार को महंगा पड़ गया है। बीमा कंपनी ने मृतक की पत्नी व देवर समेत चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र केशरपुर गांव का है। जहां एक व्यक्ति की वर्ष 2011 में ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने क्लेम पाने के लिए मौत का कारण बाइक का पलटना दिखा कर वाद दाखिल किया है।
मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के केशरपुर गांव का है। गांव निवासी नेसार अहमद पुत्र खलील खान 2 मई 2011 को अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शामपुर छोटा टोला में ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी गिराने गए थे। जहां छोटा टोला के पास खेत से खडंजा पर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर से दबकर उनकी मौत हो गयी। परिजन इसकी सूचना पुलिस के देने के बजाय ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर पंचनामा तैयार किया गया कि नेसार की मौत मोटर साइकिल एक्सीडेंट हुई है। मामले की जांच करने पहुंची बीमा कंपनी ने जब जांच किया तो पाया गया कि नेसार की मौत बाइक से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से दबने के कारण हुई है। जांच में यह भी पता चला की घटना के बाद ट्रैक्टर को बेच दिया गया है। जांच में यह सामने आया है कि बीमा कम्पनी से क्लेम लेने के लिए याचिका दाखिल किया गया है। मामले में बीमा कम्पनी ने मृतक नेसार की पत्नी इशारतून निशा, देवर मेराज अली, खलील खान उर्फ अब्दुल खलिक व हैवत खान पर धारा 193 ,420, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के केशरपुर गांव का है। गांव निवासी नेसार अहमद पुत्र खलील खान 2 मई 2011 को अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शामपुर छोटा टोला में ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी गिराने गए थे। जहां छोटा टोला के पास खेत से खडंजा पर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर से दबकर उनकी मौत हो गयी। परिजन इसकी सूचना पुलिस के देने के बजाय ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर पंचनामा तैयार किया गया कि नेसार की मौत मोटर साइकिल एक्सीडेंट हुई है। मामले की जांच करने पहुंची बीमा कंपनी ने जब जांच किया तो पाया गया कि नेसार की मौत बाइक से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से दबने के कारण हुई है। जांच में यह भी पता चला की घटना के बाद ट्रैक्टर को बेच दिया गया है। जांच में यह सामने आया है कि बीमा कम्पनी से क्लेम लेने के लिए याचिका दाखिल किया गया है। मामले में बीमा कम्पनी ने मृतक नेसार की पत्नी इशारतून निशा, देवर मेराज अली, खलील खान उर्फ अब्दुल खलिक व हैवत खान पर धारा 193 ,420, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

छोटेलाल दिवाकर।

छोटेलाल दिवाकर।
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