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Deoria News: लोक अदालत की सफलता के लिए निकाली जागरूकता रैली
Fri, 12 Sep 2025 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 12 Sep 2025 12:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में जागरूकता रैली निकाली गई।
एसडीएम न्यायिक नम्रता सिंह के नेतृत्व में निकली रैली में 13 सितंबर को जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर वाद के निस्तारण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तहसील कार्यालय से निकली रैली में नगर के सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार किया गया।
एसडीएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूलीदारों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, बिजली एवं जल विवाद (चोरी से संबंधित विवाद सहित) सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवा निवृतिक लाभों के विवाद, राजस्व अन्य सिविल वादों , सभी प्रकार के चालानो एवं अन्य वादों आदि से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मुकदमों का फैसला दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर होगा।
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वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद तय करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर इस लोक अदालत में अपने वाद लगाकर निस्तारण करा सकते है। इसके साथ राजस्व, चकबन्दी, स्टाम्प तथा फौजदारी आदि वादों के निस्तारण हेतु शनिवार को जनपद के प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अपनी-अपनी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस दौरान एनटीआर अनिल तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी, वीरेंद्र सिंह, राममिलन सिंह, अभिनय कुमार आदि मौजूद रहे।
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रुद्रपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में जागरूकता रैली निकाली गई।
एसडीएम न्यायिक नम्रता सिंह के नेतृत्व में निकली रैली में 13 सितंबर को जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर वाद के निस्तारण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तहसील कार्यालय से निकली रैली में नगर के सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार किया गया।
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एसडीएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूलीदारों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, बिजली एवं जल विवाद (चोरी से संबंधित विवाद सहित) सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवा निवृतिक लाभों के विवाद, राजस्व अन्य सिविल वादों , सभी प्रकार के चालानो एवं अन्य वादों आदि से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मुकदमों का फैसला दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर होगा।
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वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद तय करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर इस लोक अदालत में अपने वाद लगाकर निस्तारण करा सकते है। इसके साथ राजस्व, चकबन्दी, स्टाम्प तथा फौजदारी आदि वादों के निस्तारण हेतु शनिवार को जनपद के प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अपनी-अपनी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस दौरान एनटीआर अनिल तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी, वीरेंद्र सिंह, राममिलन सिंह, अभिनय कुमार आदि मौजूद रहे।