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अजीत हत्याकांड : केस को गलत ठहराने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Sat, 25 Jan 2025 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 25 Jan 2025 01:23 AM IST
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Ajit murder case: Court rejects plea to declare the case invalid
सोहनपुर/रामपुर बुजुर्ग। बनकटा थाना क्षेत्र के प्रतापछापर के प्रधान एवं शराब तस्कर अजीत सिंह की हत्या के ढाई महीने बीत जाने के बावजूद बनकटा पुलिस एक भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं इस हत्याकांड के दो नामजद आरोपी शूटर राजू चौरसिया एवं अखिलेश उर्फ दरोगा कुशवाहा शराब तस्करी के मामले में बिहार के वैशाली जिले में जेल में बंद हैं। एक आरोपी राजेश सिंह उर्फ पिंटू फरार चल रहा है तो दूसरे आरोपी प्रमोद सिंह ने मुकदमा को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोद सिंह के आवेदन को एक सिरे खारिज कर दिया। इसकी जानकारी होते ही बनकटा पुलिस प्रमोद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।
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सोहनपुर बाजार निवासी पंकज जायसवाल के घर में जुआ खेलने के दौरान दिवाली की रात अजीत सिंह उर्फ जड़ी की हत्या कर दी गई थी। मामले में जड़ी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सोहनपुर निवासी राजू चौरसिया एवं दरोगा कुशवाहा उर्फ अखिलेश तथा अहिरौली बघेल निवासी राजेश सिंह उर्फ पिंटू तथा प्रमोद सिंह के अलावा कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने लाइनर की भूमिका निभाने वाले सोहनपुर निवासी दीपक मद्देशिया उर्फ टमाटर व प्रदीप मद्धेशिया तथा जिस मकान में जुआ हो रहा था उसके मकान मालिक पंकज जायसवाल को जेल भेज दिया है। हत्या के नामजद दो शूटर योजनाबद्ध तरीके से अपना गलत नाम पता दर्ज कराकर बिहार में शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर हाजीपुर जिला जेल में बंद हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने काफी प्रयास कर राजू और दरोगा को 36 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की और हत्या में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया। सूत्रों की माने तो शूटर राजू एवं अखिलेश ने शराब तस्करी को लेकर हत्या को अंजाम देने की बात कबूल की एवं मामले में अभियुक्त प्रमोद सिंह पर शह देने की बात कही। शूटरों के रिमांड पर आने के बाद लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद अब मामले का खुलासा हो जाए किंतु ढाई महीने बीतने के बावजूद पुलिस इस मामले का अभी तक खुलासा तो दूर चारों नामजद में से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं कर सकी है। इधर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा आरोपी प्रमोद सिंह ने खुद पर दर्ज प्राथमिकी को गलत ठहराते हुए हाईकोट में आवेदन दाखिल किया। सात जनवरी को इस पर सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित कर दिया। 23 जनवरी को हाईकोर्ट ने प्रमोद सिंह के आवेदन अर्जी को एक सिरे से खारिज कर दिया। प्रमोद सिंह ने अपने अधिवक्ता डीएम त्रिपाठी के माध्यम से 20 दिसंबर को आवेदन दिया था। फिलहाल न्यायालय से प्राथमिकी के विरुद्ध दिये गए आवेदन के खारिज होने की सूचना बनकटा थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही उनको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा।
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