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Deoria News: आरोपी की जमानत खारिज, दूसरे को राहत

Wed, 07 Oct 2026 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 07 Oct 2026 01:12 AM IST
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Accused denied bail; relief for the other.
देवरिया। सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने युवक को पीटकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी वैभव सिंह उर्फ भयभुक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, पुरानी रंजिश में एक परिवार के छह लोगों पर हमला करने के आरोपी रामधारी उर्फ राजधारी को जमानत दे दी। दोनों मामलों में अदालत ने तीन अक्तूबर को आदेश जारी किया।
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कोतवाली पुलिस ने 29 अगस्त को सोमनाथ मंदिर निवासी वैभव समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि 27 अगस्त की रात अनिल राजभर को फोन कर बुलाने के बाद उसकी लाठी-डंडे से पिटाई की गई।
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सीटी स्कैन में मस्तिष्क में रक्तस्राव, सूजन, खून का थक्का और सिर की दोनों ओर की हड्डियों में फ्रैक्चर मिला था। विवेचना जारी होने और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। वहीं, गौरी बाजार पुलिस ने 16 अगस्त 2025 को रामधारी समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश में खुशबू, धर्मेंद्र, पलकधारी, केसरी देवी, होशिला देवी और राधिका को घायल किया गया।
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विवेचना पूरी होने, आरोपपत्र दाखिल होने और रामधारी का आपराधिक इतिहास नहीं मिलने पर अदालत ने एक लाख रुपये की दो प्रतिभूति और व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत मंजूर की।
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