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Deoria News: मिलावटी मिठाई बेचने के मामले में दुकानदार पर 65 हजार का जुर्माना

Thu, 21 Aug 2025 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 21 Aug 2025 12:47 AM IST
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A shopkeeper was fined Rs 65,000 for selling adulterated sweets
भटनी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भटनी क्षेत्र में नकली और मिलावटी पेड़ा बेचने वाले एक दुकानदार पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लिए गए सैंपल में भारी गड़बड़ी पाई गई है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दूध उत्पाद पेड़ा में ब्यूटरोमीटर की रीडिंग निर्धारित मानक 44.0 से काफी अधिक पाई गई। साथ ही उसमें स्टार्च जैसी मिलावट भी मिली। दुकानदार पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने 65 हजार का जुर्माना लगाया है। भटनी के नोनापार गांव स्थित चौराहे पर सुदामा गुप्त मिठाई की दुकान चलाते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर 27 जून 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम वर्मा ने उनकी दुकान पर मिठाई की जांच की। इसमें संदेह होने पर श्री वर्मा ने पेड़ा का नमूना लेकर जांच हेतु भेजा था। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होते ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii) के तहत कार्रवाई के क्रम में दुकानदार को फरवरी 2025 में नोटिस भेजा, लेकिन दुकानदार नोटिस लेने से इन्कार कर दिया।
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विभाग ने जुलाई माह में दुबारा नोटिस निर्गत किया। इसके बाद दुकानदार हाजिर हुआ और अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखा। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया ने आदेश पारित करते हुए व्यापारी पर कुल 65 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसमें 40 हजार धारा 51 के तहत और 25 हजार धारा 54 के तहत दंड निर्धारित किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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एडीएम (प्रशासन) जनेंद्र सिंह ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना 30 दिनों के भीतर अदा किया जाए, अन्यथा राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी। नकली और मिलावटी मावा बेचने पर हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार सहाय ने बताया कि शिकायत पर दुकान से नमूना लिया गया था। जांच में मिलावट मिलने पर कार्रवाई की गई है।
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