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मुद्रक के नाम के बिना पोस्टर छापने पर आयोग की रोक
Deoria
Updated Fri, 14 Mar 2014 05:30 AM IST
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देवरिया। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। बिना मुद्रक के चुनाव संबंधी पैम्फलेट और पोस्टर नहीं छाप सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकेश्वर ने गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अलावा जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस और ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर और मालिकोें को पत्र लिखकर कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा या कराएगा, इसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और उसके प्रकाशक का नाम और पता नहीं लिखा हो। इसका उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास या जुर्माने की रकम दो हजार रुपये तक अर्थदंड या दोनों से दंडनीय होगा। मुद्रित होने के तीन दिन के भीतर मुद्रित प्रतियां और प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का निरस्त हो सकता है।
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