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एसिड अटैक के आरोपी पति को 10 साल की सजा
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एसिड अटैक के आरोपी पति को 10 साल की सजा
गौरीबाजार के पथरहट गांव का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। गौरीबाजार थानाक्षेत्र के चरियांव बुजुर्ग निवासी नीरजा देवी पर पांच साल पहले एसिड अटैक करने के मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई गई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चरियांव बुजुर्ग गांव निवासी नीरजा की शादी वर्ष 2010 में थानाक्षेत्र के ही पथरहट गांव निवासी नरेंद्र पुत्र गोबरी से हुई। 22 अक्टूबर 2014 की रात नीरजा अपने बच्चे के साथ सोयी थी। रात में 10 बजे चुपके से पति नरेंद्र तेजाब लेकर कमरे में पहुंचा और चेहरा सहित पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर गौरीबाजार पुलिस ने केस दर्ज किया। सुनवाई के दौरान शनिवार को कोर्ट ने आरोपी पति 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह धनराशि पीड़ित नीरजा को मिलेगी।
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गौरीबाजार के पथरहट गांव का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। गौरीबाजार थानाक्षेत्र के चरियांव बुजुर्ग निवासी नीरजा देवी पर पांच साल पहले एसिड अटैक करने के मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई गई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चरियांव बुजुर्ग गांव निवासी नीरजा की शादी वर्ष 2010 में थानाक्षेत्र के ही पथरहट गांव निवासी नरेंद्र पुत्र गोबरी से हुई। 22 अक्टूबर 2014 की रात नीरजा अपने बच्चे के साथ सोयी थी। रात में 10 बजे चुपके से पति नरेंद्र तेजाब लेकर कमरे में पहुंचा और चेहरा सहित पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर गौरीबाजार पुलिस ने केस दर्ज किया। सुनवाई के दौरान शनिवार को कोर्ट ने आरोपी पति 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह धनराशि पीड़ित नीरजा को मिलेगी।
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