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दुष्कर्म में दस साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

Wed, 06 Jan 2021 11:20 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jan 2021 11:20 PM IST
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10 years imprisionment and rs.30k penalty in rape
दुष्कर्म में दस साल की कैद, 30 हजार जुर्माना
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देवरिया। छह साल पूर्व बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नवीन सिंह की अदालत ने बुधवार को आरोपी को दस साल सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें 25 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया।

विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो हरिदत्त मिश्र के अनुसार, लार थाना क्षेत्र की बालिका खुखुंदू थाना क्षेत्र में अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी। 22 मार्च 2014 की शाम आवश्यक कार्य के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते घात लगाकर बैठे संजीव पुत्र रामसेवक ने उसे पकड़ लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में खुखुंदू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नवीन सिंह ने संजीव दोषसिद्ध पाया और दस साल की कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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