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ऑनर किलिंग में हत्यारे को सजा-ए-मौत

Fri, 14 Feb 2014 08:22 AM IST
Updated Fri, 14 Feb 2014 08:22 AM IST
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death sentence to killer in honor killing

ऑनर किलिंग के एक मामले में कोर्ट ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। प्रेमी युगल को मारने के मामले में कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें प्रेमिका के भाई ने ही प्रेमी युगल की गोलियों से हत्या कर शव छिपा दिए थे।

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गंगोह क्षेत्र के उलावली गांव निवासी अश्वनी और तीतरो क्षेत्र के कोलाखेड़ी गांव निवासी मोबिना में प्रेम प्रसंग था। मोबिना के भाई भूरा ने साले मामू के साथ तीन नवंबर 2011 को अपने घर में ही प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या कर उनके शव छिपा दिए गए थे।
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कब्र खुदवाकर निकाली गई मोबिना की लाश

death sentence to killer in honor killing

अगले दिन कुएं से अश्वनी की लाश मिली थी। चार नवंबर को अश्वनी के पिता ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला था कि मोबिना के शव को कब्रिस्तान में दबा दिया गया था।

सात नवंबर को जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र खुदवाकर मोबिना की लाश निकाली गई थी। इसके बाद हुई जांच में दोनों की हत्या का आरोपी भूरा ही पाया गया। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने भूरा को दोषी पाया है जबकि उसके साले मामू को दोषमुक्त कर दिया है।

रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का मामला

death sentence to killer in honor killing

एडीजे रामकेश सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की अवस्था को देखते हुए उसमें मानसिक बदलाव की गुंजाइश नहीं है। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है।

भूरा को धारा 302 के अपराध में मृत्युदंड और दस हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 201 के अपराध में सात साल का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसकी सभी धाराएं साथ-साथ चलेंगी।

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