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Chitrakoot News: दहेज प्रताड़ना व दुष्कर्म में दो को सजा
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मुख्य आरोपी को 10 व साथी को पांच साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। दहेज प्रताड़ना, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल को 10 वर्ष व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। सहआरोपी कृष्ण कुमार को पांच वर्ष की कैद व 12 हजार रुपये के अर्थदंड किया। न्यायाधीश अनुराग कुरील ने यह फैसला 12 साल पुराने मामले में सुनाया।
पांच अगस्त 2014 को पीड़िता ने कोतवाली कर्वी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर दहेज के लिए प्रताड़ित किया और जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और पीड़िता को खोजा। बयान और अन्य साक्ष्य जुटाए व आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 28 अगस्त 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। प्रभावी पैरवी और बहस के आधार पर न्यायालय ने दोनों को सजा दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। दहेज प्रताड़ना, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल को 10 वर्ष व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। सहआरोपी कृष्ण कुमार को पांच वर्ष की कैद व 12 हजार रुपये के अर्थदंड किया। न्यायाधीश अनुराग कुरील ने यह फैसला 12 साल पुराने मामले में सुनाया।
पांच अगस्त 2014 को पीड़िता ने कोतवाली कर्वी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर दहेज के लिए प्रताड़ित किया और जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और पीड़िता को खोजा। बयान और अन्य साक्ष्य जुटाए व आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 28 अगस्त 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। प्रभावी पैरवी और बहस के आधार पर न्यायालय ने दोनों को सजा दी।
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