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Chitrakoot News: मारपीट और धमकाने के आरोपी दो भाइयों को अग्रिम जमानत

Mon, 18 May 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 18 May 2026 01:07 AM IST
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Two brothers accused of assault and intimidation get anticipatory bail
चित्रकूट। सत्र न्यायाधीश न्यायालय शेषमणि ने मारपीट और धमकी के मामले में आरोपी राधेश्याम और विजय कपाड़िया को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला मानिकपुर क्षेत्र से जुड़ा है।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर निवासी मनोज कवड़िया ने राधेश्याम और विजय कपाड़िया पर 13 मार्च 2026 को गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया था। वादी ने तहरीर में बताया था कि उसके चाचा राजकरन कवड़िया के पुत्र रवि उर्फ पप्पी ने बिरादरी के बाहर शादी करने के लिए विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी डाली गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों और बयान के बाद न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत प्रदान करने का पर्याप्त आधार माना। अदालत ने आरोपी राधेश्याम और विजय कपाड़िया को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की एक-एक जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दिया। (संवाद)
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तीन आरोपियों को जमानत, 20 हजार रुपये का मुचलका

चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम न्यायालय की सृष्टि शुक्ला ने मारपीट व धमकी के मामले में आरोपी सालिक राम, शिवदास और काजल उर्फ पिंटू को जमानत दे दी है। तीनों आरोपियों को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत दाखिल करने पर रिहा किया जाएगा। यह मामला रैपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
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वर्ष 2025 में रैपुरा थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सालिक राम, शिवदास और काजल उर्फ पिंटू के खिलाफ मारपीट व धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था और जमानत अर्जी डाली थी। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों पर सात वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत याचिका स्वीकार की। (संवाद)
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चेक बाउंस मामले में आरोपी को 20 हजार रुपये की जमानत

चित्रकूट। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी के अश्विनी कुमार उपाध्याय की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी पंकज कुमार सोनी को जमानत दे दी। न्यायालय ने उन्हें 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की एक जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

पंकज कुमार सोनी ने परिवादी संजीत कुमार जायसवाल को 20 अगस्त 2023 को एक चेक दी थी, लेकिन यह चेक बाउंस हो गई। इस मामले में पंकज कुमार सोनी के खिलाफ कर्वी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अधिवक्ता ने अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी डाली थी। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन के बाद पाया कि आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने पंकज सोनी को जमानत पर रिहा करने योग्य माना और उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। (संवाद)
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