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Chitrakoot News: मिलावटी शराब बेचने वाले को तीन साल कैद
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चित्रकूट। मिलावटी शराब बेचने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कारावास और चार हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को भरतकूप थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक कृपानंदन शर्मा ने अवैध शराब के साथ अमरज्योति डफाई निवासी संता को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास 10 लीटर यूरिया मिश्रित शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने शनिवार को इस मामले में आरोपी संता को तीन वर्ष कारावास और चार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को भरतकूप थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक कृपानंदन शर्मा ने अवैध शराब के साथ अमरज्योति डफाई निवासी संता को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास 10 लीटर यूरिया मिश्रित शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने शनिवार को इस मामले में आरोपी संता को तीन वर्ष कारावास और चार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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