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Chitrakoot News: पति की हत्या में पत्नी, प्रेमी समेत तीन दोषी करार

Tue, 04 Aug 2026 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 11:22 PM IST
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Three, including wife and lover, convicted of husband's murder
= तीनों दोषियों को अदालत आज सुनाएगी सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। प्यार के चक्कर में पति की हत्या के मामले में मंगलवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने तीन लोगों को दोषी करार दिया। इनमें मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। तीनों दोषियों को अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।

भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के फाटा पुरवा निवासी रामशरण पटेल ने 18 फरवरी 2024 को पुलिस को सूचना दी थी कि सुबह उसकी पौत्री मवेशियों को चारा डालने के लिए गई तो बेटे रामबाबू के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उस समय रामबाबू की पत्नी सविता बच्चों के साथ मायके कंठीपुर गई थी। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन घर के बाहर सीढ़ी लगा छत के रास्ते अंदर गए। जहां देखा था कि रामबाबू का शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था। किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसकी तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना में पाया था कि मृतक की पत्नी सविता का प्रेमी बांदा जिले के बदौसा थाने के एक गांव निवासी युवक ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर भाग गए थे। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने मामले में मृतक की पत्नी सविता पटेल, आरोपी बरकत अली और अफजल उर्फ फैजल को दोषी करार दिया और उसे हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए। सजा के बिंदु पर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई होगी।
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