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पॉलिथीन मांगने पर दुकानदारों ने हाथ जोड़े, ठेले वालों ने बताई मजबूरी

Fri, 01 Jul 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jul 2022 11:42 PM IST
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The shopkeepers folded their hands on asking for polythene, the vendors told the helplessness
फोटो-12- शहर में प्लास्टिक मुक्त अभियान के बाद कपड़े के झोले लेकर सब्जी खरीदते लोग। संवाद - फोटो : CHITRAKOOT
चित्रकूट। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जिले में गोष्ठियों के नाम रहा। अफसरों की टीम व्यापारियों, दुकानदारों और छात्रों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताने में जुटी रही। रैली भी निकाली गई। इधर, दुकानदार सचेत दिखाई दिए। ज्यादातर बड़े दुकानदारों ने ग्राहकों को पॉलिथीन देने में आनाकानी की, हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ दुकानदारों ने कपड़े व कागज के झोले दिए। हालांकि ठेलेवालों पर इस आदेश का असर नहीं दिखाई दिया।
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बता दें कि केंद्रीय वन एवं प्रदूषण मंत्रालय ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन या वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शुक्रवार को नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला ने खोही पंचायत भवन में दुकानदारों के साथ बैठक और उन्हें शपथ दिलाई। इधर, चित्रकूट रैन बसेरा में दुकानदारों के साथ गोष्ठी में नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, सांसद आरके सिंह पटेल मौजूद रहे। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाने के बाद यहां से आशा, एएनएम व सफाई कर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बेड़ी पुलिया स्थित गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को इस अभियान में साथ देने की शपथ दिलाई गई।
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उल्लंघन पर पांच साल जेल, एक लाख जुर्माना
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पांच साल जेल, एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर सात साल की सजा का प्रावधान है। खास बात यह है कि शहरी निकाय भी इस कार्रवाई को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पर्यावरण विभाग की कार्रवाई करे।
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इस तरह समझें सिंगल यूज प्लास्टिक
पतली पॉलिथीन, ईअर बड्स, झंडे, गुब्बारे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, सजावटी थर्माकोल, पानी, चाय-कॉफी के गिलास-कप, प्लेट कटलरी, छुरी-कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट रैप, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
इस दिन हुई थी घोषणा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रतिबंध की घोषणा 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम के तहत कर दी थी।
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