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Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को दी न्यायालय उठने तक की सजा
Wed, 11 Feb 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 11 Feb 2026 11:40 PM IST
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चित्रकूट। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी ने 13 साल पुराने शराब के मामले में एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने वर्ष 2013 में रैपुरा थाना क्षेत्र के बीरबल बढ़ई का पुरवा देऊधा निवासी पप्पू के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं और आरोपी पप्पू को दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी ने दोषी पप्पू को न्यायालय उठने तक की सजा दी। (संवाद)
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पुलिस ने वर्ष 2013 में रैपुरा थाना क्षेत्र के बीरबल बढ़ई का पुरवा देऊधा निवासी पप्पू के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं और आरोपी पप्पू को दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी ने दोषी पप्पू को न्यायालय उठने तक की सजा दी। (संवाद)
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