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जुर्माने के साथ आयकर जमा करें

Mon, 04 Jul 2016 12:31 AM IST
अमर उजाला चित्रकूट
अमर उजाला चित्रकूट Updated Mon, 04 Jul 2016 12:31 AM IST
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Submit tax with penalty
व्यापारियों से बातचीत करते आयकर विभाग के अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
आयकर छिपाने वालों के लिए विभाग ने 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस दौरान व्यापारी 45 प्रतिशत जुर्माना भरकर विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं।
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मुख्यालय के रामकृपा इन में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा आयकर विभाग के अधिकारी अक्सर व्यापारियों को भयभीत करते हैं। कागजी लिखापढ़ी पूरी होने के बावजूद उन्हें टैक्स के नाम पर जेल भेजने की भी धमकी देते हैं। कोई व्यापारी कर चोरी नहीं करता विभाग के अधिकारी मजबूर करते हैं। आयकर अधिकारी यूबी सिंह के साथ केके बाजपेई और आरबी कमलवंशी ने कहा किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होगा। यदि विभाग का कोई कर्मचारी दबाव डालता है तो सीधे अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क करें। जिन व्यापारियों ने आयकर नहीं जमा किया है।


उनको एक मौका विभाग ने दिया है। 30 सितंबर तक 45 प्रतिशत जुर्माना भरकर व्यापारी कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। इस मौके पर मुकुल अग्रवाल, ओम केशरवानी, धरमचंद्र गुप्ता, राहुल गुप्ता, अंकित केशरवानी, अंकित पहारिया, सुनील द्विवेदी, रघुवर दयाल गर्ग, ओमप्रकाश साहू, पीयूष गोयल, अजय गुप्ता, संजय अग्रवाल, राम विशाल सोनी, नत्थूलाल, पीडी गुप्ता, दिलीप केशरवानी, डा. सुधीर अग्रवाल, शीतू साहू, पीडी गुप्ता व गोलू गुप्ता आदि रहे।
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