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जागरुकता शिविर में अधिकारों की जानकारी दी
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सरैंया(चित्रकूट)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा की अध्यक्षता में मानिकपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैंया में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें उन्होंने 12 मार्च को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया।
सचिव ने नशा पीड़ितों को दी जाने वाली विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन योजना 2015 के तहत तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया। इसी कड़ी में निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के विषय में भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ऐसे पति-पत्नी जिनके मध्य किन्ही भी कारणों से मनभेद या मतभेद हो, तो वह न्यायालय परिसर में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मात्र एक प्रार्थना पत्र देकर अपने दांपत्य विवाद को निस्तारित करा सकते हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान पूजा देवी, प्रतिनिधि शिव गणेश, आंगनबाड़ी सुमन देवी आदि रहे।
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सचिव ने नशा पीड़ितों को दी जाने वाली विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन योजना 2015 के तहत तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया। इसी कड़ी में निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के विषय में भी जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि ऐसे पति-पत्नी जिनके मध्य किन्ही भी कारणों से मनभेद या मतभेद हो, तो वह न्यायालय परिसर में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मात्र एक प्रार्थना पत्र देकर अपने दांपत्य विवाद को निस्तारित करा सकते हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान पूजा देवी, प्रतिनिधि शिव गणेश, आंगनबाड़ी सुमन देवी आदि रहे।
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