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फर्जी नौकरी व पेंशन के मामले में मुकदमा

Fri, 16 Sep 2022 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 11:54 PM IST
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Order to file report against Executive Engineer and Dasua
फोटो नंबर- 4- अमर उजाला में 14 सितंबर को छपी खबर का पीडीएफ। संवाद - फोटो : CHITRAKOOT
चित्रकूट। बड़े भाई की फोटो बदलकर छोटे भाई के नौकरी करने और पेंशन लेने के मामले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की।
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अदालत ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि मामले की जल्द जांच कर आख्या दें।
पहाड़ी ब्लाक के हरदौली के मजरा भाऊ का पुरवा निवासी कंचनिया देवी के अधिवक्ता राजा भइया यादव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के बाद भी पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर कंचनिया ने अदालत में याचिका दायर की थी।
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इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और बयान दर्ज किए। उन्होंने कुटुरुवा के भाई दसुआ और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कंचनिया का आरोप है कि उसके पति कुटुरुवा (बेलदार) की जगह देवर दसुआ फर्जी तरीके से नौकरी करता रहा और पेंशन ले रहा है। पति की मौत भी हो चुकी है। इसमें विभागीय अधिकारियों और ग्राम सचिव व पंचायत मित्र ने साठगांठ की है।

हैरत की बात यह भी है कि कागजों में दोनों के एक ही दिन जन्म लेने और एक ही दिन मरने की तिथि दिखाई है। तीन दिन से लगातार अमर उजाला में खबर छपने के बाद विभागीय अधिकारी सक्रिय हुए हैं। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड कृष्णकुमार ने माना कि मामला गंभीर है। उन्होंने जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है।
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